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लखनऊ: योगी कैबिनेट ने आज उत्तर प्रदेश में गोवंश की रक्षा करने और गोवध को रोकने के लिए गोवध निवारण (संशोधित) अध्यादेश, 2020 पर मुहर लगाई है। अब से अंगों को भंग करने पर 1-7 साल की जेल और 1-3 लाख तक जुर्माना तथा गोवध करने वालों को 3-10 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अध्यादेश इस प्रकार से है।
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