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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज निजी स्कूलों को एक बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से जबरन फीस वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन व जिस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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