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देहरादून: हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म कर दिया है। आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। इसके लिए चयन आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
हाईकोर्ट ने सात मार्च 2018 को राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को खत्म नहीं किया।
इस पर गिरीश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने चयन आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की भर्ती में आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को समाप्त कर दिया है।
इस पर गिरीश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने चयन आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की भर्ती में आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को समाप्त कर दिया है।

