EVM में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने EC को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली: ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत गलत पाए जाने पर छह महीने की सजा और एक हजार रुपए सजा के प्रावधान को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में शीर्ष कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिका मुंबई के वकील सुनील अह्या ने दायर की थी।

चुनाव संचालन नियमावली की एक धारा 49MA के तहत अगर कोई मतदाता शिकायत करता है कि उसकी वोट वीवीपैट से मिलान नहीं कर रहा है तो उसे टेस्ट मिलान का एक मौका दिया जाता है। लेकिन अगर यह शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता को छह महीने की सजा के साथ एक हजार रूपए जुर्माना भुगतना पड़ता है।

देश में आज आम चुनाव का चौथा चरण चल रहा है और लगभग हर चरण से ईवीएम में गड़बड़ियों की खबरें आती रही हैं। ईवीएम को लेकर 21 विपक्षी पार्टियों ने बीते दिनों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईवीएम मशीनों की 50 फीसदी वीवीपैट से मिलान की मांग की है।