नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के शिक्षा निदेशक आरके कुंवर व अपर निदेशक एनसीईआरटी अजय नौडियाल को अवमानना का दोषी ठहराया है, जिन्हें 13 सितम्बर को सजा सुनायी जाएगी।
मामले के अनुसार, काशीपुर निवासी शैलेन्द्र सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि उसे सहायक अध्यापक की नियुक्ति में ओबीसी का लाभ नहीं दिया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल 2017 को आदेश दिया था कि उसे नियुक्ति में ओबीसी का लाभ दिया जाए।
जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दायर की, जो कि 27 जून 2018 को खारिज हो गयी थी। जिसके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की हुई थी। पिछली 31 अगस्त को हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक आरके कुंवर व अपर निदेशक एनसीईआरटी को अवमानना नोटिस जारी कर अदालत के आदेशों का पालन न करने के मामले में पेश होने को कहा था।
आज सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ ने शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि विभाग में सहायक अध्यापक पद पर ओबीसी के लिये कोई पद रिक्त नहीं है। जिसे एकलपीठ संतुष्ट नहीं हुई है और दोनों को अवमानना का दोषी पाया।
हाइकोर्ट ने शिक्षा निदेशक व अपर निदेशक एनसीईआरटी को अवमानना का दोषी ठहराया, 13 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा
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