नई दिल्ली: गृह मंत्रालय द्वारा दुकानें खोलने की अनुमति देने वाले एमएचए आदेश पर स्पष्टता जारी किया गयी है। इस नए आदेश का तात्पर्य यह है कि अब:
ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर, खोलने की अनुमति है।
शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। बाज़ार / बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर रोक जारी रहेगी।
जैसा कि समेकित संशोधित दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है, इन दुकानों को उन क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वे ग्रामीण या शहरी, जिन्हें संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हॉटस्पॉट / कंटेंट ज़ोन / आकस्मिक क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो।
उत्तराखंड सरकार इस आदेश को कब से लागु करेगा और दुकानों का खुलने का समय क्या निर्धारित होगा, यह देखना होगा।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पहला आदेश
https://www.hellouttarakhandnews.in/2020/04/25/home-ministry-issued-instructions-all-shops-can-be-opened-from-today-these-things-will-not-be-permitted-how-long-will-it-take-to-apply-in-the-state-need-to-see/
Press Release ?
Clarification on MHA order allowing Opening of Shops https://t.co/pUfijqtO7j@PMOIndia @HMOIndia @MoHFW_INDIA #lockdown #CoronaUpdate #IndiaFightsCorona— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 25, 2020