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नैनीताल: उत्तराखण्ड़ हाई कोर्ट ने बाहर से आने वाले पर्यटकों को साफ़ तौर पर निर्देशित करते हुए कहा है की जिन होटलों में पार्किंग की व्यवस्था है उन्ही होटलों में बुकिंग करें। वहीँ हाई कोर्ट ने इस संबंध में होटल एशोसिएसन से एक सप्ताह के भीतर ही कमेटी गठित करने को कहा है ।
आज प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायधीश सुधांशु धुलिया व न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में यह फैसला लिया गया। कोर्ट ने यह आदेश नैनीताल में सीजन के दौरान ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण को देखते हुए लिया।
बता दें कि अजय रावत ने जनहित याचिका दायर की थी जिसमें सुखाताल सौंदर्यकरण व नैनीताल में अतिक्रमण को लेकर चिंता जाहिर की थी ।


