रेखा आर्य के पति की बढ़ सकती है मुश्किलें ?

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नैनीताल: हाईकोर्ट ने राज्य मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू व अन्य के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी कर बिक्री करने व अनुचित लाभ लेने के मामले में एसएसपी ऊधमसिंह नगर को  19 मार्च तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 12 दिसंबर 2016 को किच्छा निवासी कृपाल सिंह की ओर से किच्छा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया था कि गिरधारी साहू व सतेंद्र सिंह राठौर निवासी बनखंडी नाथ कलोनी, चुटकी देवरिया लालपुर द्वारा जमीन के इकरारनामे में तय शर्तो का उल्लंघन किया गया है और धोखा करके भूमि की रजिस्ट्री तीसरे व्यक्ति के नाम कर रकम ले ली। दोनों पक्षों की ओर से हाई कोर्ट में समझौते को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को मामले में 19 मार्च तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए।

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